
अमित शाह पर किये गये इस के’स की सुनवा’ई करते हुए एम’पी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. हालां’कि अमित शाह को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है. वह अपने वकील के जरिए भी अपना पक्ष रख सकते हैं.
पश्चिम बंगाल के डायमंड हा’र्बर से तृणमू’ल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने बताया कि स्पेश’ल कोर्ट ने अमित शाह को व्यक्ति’गत या फिर अपने वकील के जरिए 22 फरवरी को 10 बजे पेश होने का आदेश दिया है.
यह माम’ला एक रैली के दौरान अमित शाह द्वारा अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए आ’-रोपों का है. 11 अगस्त 2018 को बीजे’पी की युवा स्वाभिमा’न रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भ्र’-ष्टाचार के आ’-रोप लगाते हुए कहा था कि, ‘…नारदा, शारदा, रोज वैली, सिं’डिकेट क’रप्शन, भतीजे का करप्शन. ममता बनर्जी ने लगातार भ्र’-ष्टाचार किए.’
अमित शाह ने कहा था कि बंगाल के गांवों के लोगों क्या आपके गांव तक पैसा पहुंचता है? जोर से बताइए. क्या आपके गांव तक पैसा प’हुंचता है? यह कहां चला जाता है? मोदी जी भेजते हैं. आखिर 3,59,000 करोड़ रुपया कहां चला गया? क्या यह भाईपो (भतीजे) और सिं’डिकेट को गि’-फ्ट कर दिया गया. या फिर टीएमसी के भ्र’-ष्टाचार की भेंट चढ़ गया.
अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर मान’हानि केस में अमित शाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन पर भ्र’-ष्टाचार के आ’-रोप लगाकर उनकी छ’वि खराब की है.
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